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प्रधानमंत्री श्रम योगी मान -धन

भारत सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए बुढ़ापे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धान (PM-SYM) के नाम से असंगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है। असंगठित श्रमिक ज्यादातर घर आधारित कामगार, स्ट्रीट वेंडर, भूमिहीन मजदूर, खुद के खाते में काम करने वाले, कृषि श्रमिक या 15,000 / – रुपये तक की मासिक आय वाले अन्य व्यवसायों में शामिल होते हैं, जिनकी आयु 18-40 वर्ष से अधिक होती है।

लाभ:

अधिक जानकारी के लिए, https://labour.gov.in/pmsym पर जाएं

आवेदन कैसे करें

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान -धन (पीएम-एसवाईएम)

योजना विवरण और योजना की पात्रता और नामांकन के लिए प्रक्रिया, सुविधा केंद्रों / सीएससी बिंदुओं का स्थान एलआईसी वेबसाइट और मॉल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। लाभार्थी जिला श्रम कार्यालयों, एलआईसी कार्यालयों, केंद्रीय श्रम कार्यालयों, ईपीएफ और ईएसआईसी कार्यालयों में सुविधा डेस्क पर जा सकते हैं।

पात्रता मापदंड

1. एक असंगठित मजदूर होना चाहिए
2. 18 से 40 वर्ष के बीच प्रवेश आयु
3. मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम

नहीं होना चाहिए

1. संगठित क्षेत्र में या ईपीएफ / एनपीएस / ईएसआईसी की सदस्यता के साथ
2. एक आयकर दाता

वह / वह पास होना चाहिए

1. आधार कार्ड
2. IFSC के साथ बचत बैंक खाता / जन धन खाता संख्या

नामांकन प्रक्रिया

1. इच्छुक पात्र व्यक्ति निकटतम सीएससी केंद्र का दौरा करेंगे। सीएससी केंद्र का स्थान भारत के एलआईसी, श्रम और रोजगार मंत्रालय और सीएससी की वेब साइटों पर सूचना पृष्ठ से पता लगाया जा सकता है।
2. नामांकन के लिए सीएससी में जाने के दौरान, वह उसके साथ निम्नलिखित कार्य करेगा:
आई। आधार कार्ड
द्वितीय। आईएफएस कोड (बैंक पासबुक या चेक लीव / बुक या बैंक स्टेटमेंट के साक्ष्य के रूप में कॉपी) के साथ बचत / जन धन बैंक खाता विवरण
तृतीय। योजना के तहत नामांकन के लिए नकद में प्रारंभिक योगदान राशि
3. CSC में मौजूद ग्राम स्तर के उद्यमी (VLE) आधार नंबर, आधार कार्ड में छपे ग्राहक का नाम और आधार कार्ड में दिए अनुसार जन्म तिथि और उसी को UIDAI डेटाबेस से सत्यापित करेंगे।
4. आगे के विवरण जैसे बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल-आईडी, यदि कोई हो, पति या पत्नी के विवरण पर कब्जा कर लिया जाएगा।
5. पात्रता शर्तों के लिए स्व-प्रमाणन किया जाएगा।
6. सिस्टम सब्सक्राइबर की उम्र के अनुसार देय मासिक योगदान की गणना करेगा।
7. सब्सक्राइबर को वीएलई को नकद में 1 सब्सक्रिप्शन की राशि का भी भुगतान करना होगा, जो सब्सक्राइबर को सौंपने के लिए रसीद उत्पन्न करेगा।
8. नामांकन फॉर्म सह ऑटो डेबिट जनादेश भी मुद्रित किया जाएगा जो तब ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। VLE तब हस्ताक्षरित नामांकन सह ऑटो डेबिट जनादेश को स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।
9. एक ही समय में, एक अद्वितीय श्रम योगी पेंशन खाता संख्या उत्पन्न की जाएगी और श्रम योगी कार्ड सीएससी पर मुद्रित किया जाएगा
10. प्रक्रिया पूरी होने के साथ, ग्राहक उसके साथ श्रम योगी कार्ड होगा और उसके रिकॉर्ड के लिए नामांकन फॉर्म की हस्ताक्षरित प्रति होगी।
11. वह ऑटो डेबिट और श्रम योगी पेंशन खाता विवरण के सक्रियण पर भी नियमित रूप से एसएमएस प्राप्त करेगा।

मदद के लिए कृपया संपर्क करें –

संपर्क – 05612-231068

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